मेडिकल डेस्क।
कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लॉकडाउन 5.0 को 30 जून तक रखा गया है। हालांकि लॉकडाउन 5.0 को अब अनलॉक 1.0 कहते हुए रियायते दी है। अब मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल को खोला जा सकेगा। वहीं स्विमिंग पूल व सिनेमा हॉल सहित अन्य भीड़भाड़ वाली जगह को बंद ही रखने का फैसला लिया है। वहीं देशभर में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानि पूरे देश में अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने -फिरने पर प्रतिबंध होगा। बाजार व दुकानें बंद हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने नई गाइड़लाइन में गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी है। अब एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट रहेगी।
तीन फेज में अनलॉक होगा देश:
फेज – 1: धार्मिक स्थल, पूजा पाठ स्थल, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य हॉस्पिटिलिटी सेवाओं के साथ शॉपिंग मॉल को आठ जून से खोला जााएगा।
फेज -2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक स्थान, ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान आदि को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जाएगा। इसको लेकर जुलाई में फैसला लिया जाएगा।
फेज – 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम आदि खोलने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां खोलने का फैसला भी तीसरे चरण में लिया जाएगा।
शादी में केवल 50 मेहमान का नियम रहेगा लागू :
सरकार ने ज्यादा लोगों के जमावड़ा पर प्रतिबंध जारी रखा है। पहले के समान शादी में केवल 50 मेहमान ही आ सकेंगे। वहीं शवयात्रा में केवल 20 लोग तक शामिल हो सकेंगे। वहीं सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगह पर दो गज यानि 6 फीट की दूरी जरूरी है। सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में थर्मल स्क्रिनिंग जरूरी है। इसके साथ ही हाथ धोने व सेनेटाइजर होना चाहिए। वर्कटू होम के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
गाइडलाइन की सख्ती से होगी पालना :
-राज्य और केंद्र शासित सरकारें गाइडलाइन में किसी भी स्थिति में ढील नहीं देंगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। सभी जिला मजिस्ट्रेट गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएंगे।
-अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
