मेडिकल डेस्क।
राजस्थान लॉकडाउन5.0 में आगामी 30 जून तक प्रदेश में पहले के समान मंदिर-मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थल दर्शन के लिये बंद रहेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व पूजा स्थल भी बंद ही रहेंगे। जबकि केंद्र सरकार ने शनिवार को जारी अपनी गाइड़लाइन में उनको लॉकडाउन5.0 को अनलॉक1.0 का नाम देते हुए इन्हे खोलने की छूट दे दी थी। लेकिन प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इनमें कोई रियायत नहीं दी है। प्रदेश में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानि रात को लोगों के घूमने -फिरने पर प्रतिबंध होगा। बाजार व दुकानें बंद हो जाएगी। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने नई गाइड़लाइन में गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह दी है। अब एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट रहेगी।
राजस्थान में इन पर लागू रहेगा प्रतिबंध :
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं (जिम), स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल सहित समान प्रकृति के अन्य संस्था।
होटल, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस और खाने की जगह। होम डिलिवरी व टेक-अवे को छोड़कर)।
सभी धार्मिल स्थल और पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
इंटरनेशन फ्लाइट्स
मेट्रो रेल सेवायें
सभी कॉलेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान व ट्रेनिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित करेंगे।
शादी में केवल 50 मेहमान का नियम रहेगा लागू :
सरकार ने ज्यादा लोगों के जमावड़ा पर प्रतिबंध जारी रखा है। पहले के समान शादी में केवल 50 मेहमान ही आ सकेंगे। वहीं शवयात्रा में केवल 20 लोग तक शामिल हो सकेंगे। वहीं सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगह पर दो गज यानि 6 फीट की दूरी जरूरी है। सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में थर्मल स्क्रिनिंग जरूरी है। इसके साथ ही हाथ धोने व सेनेटाइजर होना चाहिए। वर्कटू होम के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।