
लापरवाही : प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश को 10 महीने बाद किया लागू
स्टेट डेस्क।
जलदाय विभाग (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-PHED) के दफ्तरों में अब अफसर, इंजीनियर व कर्मचारी अपना प्रकोष्ठ व सीट छोड़कर इधर-उधर नहीं घूम सकेंगे। हर कार्यालय में आवागम रजिस्टर होगा, जिसमें अफसरों व कर्मचारियों का मूवमेंट दर्ज होगा। यानि सीट छोड़ने से पहले इन रजिस्टर में समय व कारण लिखना होगा। रजिस्टर में दर्ज किए बिना दफ्तर छोड़ने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ इंजीनियर (प्रशासन) संदीप शर्मा ने इसका आदेश जारी किया है। विभाग के सचिव नवीन महाजन कर्मचारियों को अनुशासन को लेकर सख्त है।
विभाग में लोग पानी कनेक्शन का आवेदन करने, बिल सही करवाने, बिल जमा करवाने आते है, लेकिन सीट पर कर्मचारी नहीं मिलते है। इंजीनियर व कर्मचारी फील्ड में रहने का बहाना कर दफ्तर से गायब रहते है।
10 महीने बाद याद आया सरकारी आदेश:
प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 29 जनवरी 2020 को आदेश जारी कर सभी विभागों को इसे लागू करने के लिए कहा था। प्रशासनिक सुधार विभाग के औचक निरीक्षणों में सामने आया था कि विभाग के परिपत्र 5 मई 1990 के तहत विभागों में आवागमन रजिस्टर नहीं बने हुए है तथा अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय समय में अपने पदस्थापित स्थान से बाहर घूमते पाए जाते है। विभागाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, उपसचिव व अन्य ग्रुप अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय में अपनी सीट नहीं छोड़े और पूरे समय राजकीय कार्य का संपादन करे। कर्मचारियों पर कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर जरूरी है।

