
स्टेट डेस्क।
राजस्थान में नए खोदे ट्यूबवेल व कुआं में बिजली कनेक्शन आवेदन के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से प्रदेश में पेयजल, घरेलू उपयोग व कृषि उपयोग के लिए ट्यूबवेल व कुआं खोदने पर पाबंदी हटाने के बाद अब ऊर्जा विभाग ने भी छूट दी है। अब प्रदेश में ट्यूबवेल व कुआं पर बिजली कनेक्शन का आवेदन करने के लिए भूजल व जिला प्रशासन की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव व डिस्कॉम चेयरमेन दिनेश कुमार ने जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को भी इसको लेकर आदेश दिया है।
डिस्काॅम चेयरमेन दिनेश कुमार ने अपने आदेशों में कहा है कि सरकार ने भूजल दोहन संबंधी नवीन व्यवस्था व दिशानिर्देशों की अनुपालना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू व कृषि कार्य के लिए भूजल निकासी की एनओसी लेने से छूट दी है।

