
शहर में 100 रुपए और ग्रामीण इलाकों 65 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से मिलेगा बिजली कनेक्शन का डिमांड नोटिस
स्टेट डेस्क:
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) ने बुधवार को विद्युत सप्लाई कोड विनियम 2021 जारी किया है। आयोग ने हाउसिंग सोसाइटी व बिल्डिरों की बसाई कॉलोनियों में बनी बिल्डिंगों में बिजली कनेक्शन का चार्ज आधा कर दिया है। अब शहर में केवल 100 रुपए प्रति वर्ग और ग्रामीण इलाकों की कॉलोनियों में 64 रुपए प्रति वर्ग का चार्ज लगाते हुए डिमांड नोटिस दिया जाएगा। वहीं नगर परिषद क्षेत्र में 85 रु. और नगर पालिका क्षेत्र में 75 रु. वर्ग प्रति गज के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा। आयोग ने शहर में 7 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन व ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में बिजली कनेक्शन देना होगा। अब 2500 केवीए तक 11 केवीए की वोल्टेज डिमांड सीमा रह सकेगी। पहले यह केवल 1500 केवीए थी। यानि अब 2500 केवीए लोड वाली बिल्डिंग को 11 केवीए सिस्टम पर कनेक्शन दिया जा सकेगा। वहीं 33 केवीए वोल्टेज के लिए डिमांड की सीमा 5 हजार से बढ़ाकर 8 हजार केवीए की गई है
यह प्रावधान भी किए:
- सभी जानकारी कार्यालय व वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
- आवेदन पत्रों के लिए कंप्यूटराइज्ड ट्रेकिंग व्यवस्था होगी।
- विद्युत कनेक्शन व लोड या श्रेणी परिवर्तन आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे, हार्डकॉपी की जरूरत नहीं।
- अब हाई टैरिफ से लॉ टेरिफ श्रेणी में बदलाव हो सकेगा। यानि अब अघरेलू से घरेलू श्रेणी बदली जा सकेगी।
