
स्टेट डेस्क।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस बढ़ने और चिकित्सा सेवाएं बूरी तरह से प्रभावित होने के बाद सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा में सख्ती कर दी है। गृह विभाग ने शुक्रवार शाम को नई गाइडलाइन जारी की है। अब प्रदेश में दैनिक जरूरत किराना, पशुआहार के सामान की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेगी। शादी समारोह भी केवल 3 घंटे तक ही रहेगा। शादी में 50 मेहमान से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण वीकेंड कर्फ्यू यानि लॉकडाउन रहेगा।
नई गाइडलाइन में यह है सख्ती :
सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। जरूरी होने पर कलेक्टर या गृह विभाग की अनुमति लेनी होगी।
- केवल कोविड प्रबंधन से जुड़े दफ्तर खुलेंगे।
- वन, आयुर्वेद, पशुपालन, आईटी विभाग शाम 4 बजे तक खुलेंगे।
ई-मित्र व आधार केंद्र खोले जांगे। - बैंक, बीमा के कार्यालय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे।
- सीमेंट, रोडी-बजरी की दुकानें नहीं खुलेगी। टेलीफोन पर ऑर्डर लेकर सप्लाई किया जा सकेगा।
- शादी समारोह में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। कार्यक्रम केवल 3 घंटे तक होगा।
शादी समारोह के लिए पूर्व में दिए गए कपड़े सिलाई, आभूषण आदि की होम डिलीवर हो सकेगी। - पेट्रोल पंप व एलपीजी सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही प्राइवेट वाहनों में डीजल व पेट्रोल दे सकेंगे।

राजस्थान व जयपुर में कोरोना का कहर जारी :
राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 15 हजार 398 पॉजिटिव केस आए है तथा 64 मौतें हुई है। अब प्रदेश में एक लाख 17 हजार 294 केस हो गए है। सबसे ज्यादा जयपुर में 3036 केस है। जयपुर में हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमणित है। ऐसे में सरकार ने सख्ती कर दी है।
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