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Morgan Howen

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राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई तक ‘महामारी रेड अलर्ट- जन अनुशासन पखवाड़ा’ लॉकडाउन

स्टेट डेस्क।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राजधानी जयपुर शहर सहित सभी शहरों, कस्बों व गांवों में 17 मई शाम 5 बजे तक “महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा” नाम से महा-कर्फ्यू लागू किया। इस दौरान प्रदेश भर में कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों को इस दौरान शादी विवाह समारोह नहीं करने की सलाह दी है। लोक डाउन के दौरान यदि कोई शादी करता है तो अधिकतम 31 मेहमान रह पाएंगे और मेहमानों की सूची एसडीएम को देनी होगी। सूची में शामिल मेहमानों के अलावा अन्य कोई मौके पर मिले तो जुर्माना लगेगा। जिला प्रशासन शादी विवाह में कर्मचारी को भेजकर जांच करवाएगा।
इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब पर ‘लॉकडाउन’ रहेगा। गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिशा-निर्देश जारी किए है। इस बार कर्फ्यू तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कर्फ्यू के बावजूद बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन कार्य और फैक्ट्रियां चालू रहेगी। परदेस में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

महा-कर्फ्यू में यह खुला रहेगा :

  • भोजन, किराने, फल-सब्जी, डेयरी, दूध व पशुचारा की दुकान
  • मेडिकल स्टोर, फार्मास्युटिकल, चिकित्सकीय उपकरण।
  • बैंक, एटीएम, बीमा दफ्तर
  • टेलीफोन, इंटरनेट, केबल, आईटी कंपनी।
  • रेस्टोरेंट से होम डिलीवर रात 8 बजे तक।
  • इंद्रा रसोई से भोजन व वितरण।
  • गैस सिलेंडर, पेट्रोल पंप, सीएमजी पंप
  • कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस
  • ऑप्टिकल संबंधी दुकाने

आईडी कार्ड है तो इन्हे नहीं रोकी पुलिस :

  • प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, अखबार वितरक।
  • अस्पतालों, लैब व मेडिकल स्टोर के डॉक्टर व कर्मचारी।
  • बस स्टेंड, रेल्वे व मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोग
  • गर्भवती महिलाएं व बीमार व्यक्ति को अस्पताल जाने से।
  • बिजली, पेयजल सप्लाई व सफाई से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी।
  • पुलिस, जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, जेडीए के कर्मचारी।
  • न्यायिक सेवा के अधिकारी व कर्मचारी और वकील
  • मंडी में अनाज व सब्जी ले जा रहे किसान
  • परीक्षा देने जा रहे युवा
  • शादी समाराहों, अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट रहेगी।
  • 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण के लिए जाने की अनुमति होगी।

इन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को भी अनुमति
आवश्यक वस्तुओं और एक्सपोर्ट से जुड़ी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट, मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रीज और यूनिट, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज जिनमें लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, जिन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में कर्मचारियों श्रमिकों के रात में ठहरने की कैंपस में सुविधा हो, वहां काम करने की अनुमति होगी। अभी फैक्ट्रियों और निर्माण इकाइयों को अपने कर्मचारियों की अधिकृत सूची बनाकर जिला प्रशासन को देनी होगी। ताकि उनके पास बनाए जा सके। इससे भी बेवजह घूमने वाले लोगों पर पाबंदी लगेगी।

क्या हवा में भी फैल रहा है कोरोना:
लैंसेट जर्नल ने कहा- हवा के जरिए तेजी से फैलता है कोरोना, 3 देशों के एक्सपर्ट्स को इसके पुख्ता सबूत मिले। हालांकि इसको लेकर विशेषज्ञों के बीच मतभेद है।

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