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Morgan Howen

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इकोलोजिकल क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने पर खातेदारी की जाएगी निरस्त

सिटी डेस्क।
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) रीजन के इकोलोजिकल जोन में अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण व अतिक्रमणों पर जेडीसी गौरव गोयल सख्त हो गए है। जेडीए आयुक्त ने ऐसे में मामलों में खातेदारी निरस्त करने की हिदायत दी है। यानि जमीन जेडीए की हो जाएगी। शहर में हो रहे अवैध निर्माण व अतिक्रमणों को लेकर प्रवर्तन शाखा व जोन अधिकारियों की बैठक में जेडीसी ने यह निर्देश दिए। जेडीसी ने जोन 10 के इकोलोजिकल क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध निर्माणों-अतिक्रमणों को तुरंत ध्वस्त करने को कहा। उन्होने कहा कि इकोलोजिकल क्षेत्र की निजी भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रेवन्यू कोर्ट में खातेदारी निरस्त करने के लिए अपील दायर की जाएगी।
प्रवर्तन शाखा ने जेडीसी के निर्देशों की पालना में जोन-10 क्षेत्र में ग्राम जयसिंहपुरा इकोलोजिकल जोन में अवैध रूप से निर्माणाधीन 45 गुणा 30 वर्गगज में अवैध रूप से बनाए तीन फ्लैटो को जेसीबी से ध्वस्त कर निजी तलाई की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। जोन में चल रहे अन्य अवैध कार्य दुकान व फ्लैट्स निर्माणकर्ताओं को मौके पर जेडीए एक्ट की धारा 32 के तहत 3 नोटिस जारी किए गए।

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