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Morgan Howen

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अब कार-मोटरसाइकिल का नए नियमों से होगा चालान, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू

स्टेट डेस्क।

सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया है परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जुर्माना राशि बढ़ाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ इस विषय पर चर्चा कर प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार के लिए प्रदेशवासियो के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने व दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वहां चालको से जुड़े अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी सभी नियमों की पालना करें।
ओवरलोड वाहनों पर सख्ती:
सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा तोल करवाने से इनकार करने और क्षमता से अधिक माल परिवहन लओवरलोड) को सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही मानना है। इन अपराधों के लिए 40 हजार और न्यूनतम 20 हजार जुर्माना राशि निर्धारित की है। लाल बत्ती जंप करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना, पार्किंग नियम तोड़ने, अनाधिकृत लाइट व सायरन लगाने, वाईपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य अपराधों के लिए ₹100 जुर्माना राशि रखी है।
यह होंगे जुर्माना :
हेलमेट और सीट बैल्ट नहीं लगाने पर -1 हजार का जुर्माना
टू व्हीलर पर तीन सवारी पर लगेगा -1 हजार का जुर्माना
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर चुकाने होंगे -2 हजार
तेज गति से वाहन चलाने पर -1 हजार
शराब पीकर वाहन चलाने पर -1 हजार व
दूसरी बार में लगेगा 10 हजार का जुर्माना

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