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Morgan Howen

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बाजी आपके हाथ… अभी से सावधानी रखे तो रेड जोन से ग्रीन जोन आने में लगेगा एक महीना

जयपुर में 961 और प्रदेश में 2772 कोरोना मरीज

घर रहो, सुरक्षित रहो

मेडिकल डेस्क।

राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामलों के कारण जयपुर की गुलाबी रंगत उड़ी हुई है। सड़के विरान व गलियों में मायूसी है। यहां पर अब तक 961 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके है। वही संक्रमण से 38 जनों की जान जा चुकी है। जयपुर शहर रेड जोन में है और ज्यादातर कामकाज ठप है। अब रेड जोन से ग्रीन जोन में आने में एक महीने से ज्यादा समय लगेगा।

जिन जिलों में पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हे ग्रीन जोन घोषित करते है। पहले यह मियाद 28 दिन थी, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी। इस लिहाज से जयपुर में पहले तो मरीज आने का आंकड़ा शून्य हो, फिर 21 दिन बाद ग्रीन जोन बने। इसके बाद ही खतरा टाल सकता है। अन्यथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से संक्रमण का खतरा रहेगा। 

खतरनाक मोड़ पर गुलाबी नगर:

जयपुर में अब तक 23 हजार 350 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसमें से 961 मरीज पॉजिटिव है। हालांकि इसमें 362 रिकवर हो चुके है तथा 330 को अस्पताल से छुट्‌टी दे दी है। इसके बावजूद 561 मरीज अस्पताल में भर्ती है। शहर में शनिवार को 33 नए मरीज सामने आए है। वहीं चार जनों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में अब 2772 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके है तथा 68 मौत हो चुकी है।

जयपुर शहर में इनकी रहेगा अनुमति:

  • बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं के लए गृहों के संचालन और आंगनबाड़ी के कामकाज की अनुमति।
  • पानी, बिजली, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे। कूरियर व डाक सेवाओं को परिचालन की अनुमति।
  • दुपहिया वाहन पर एक और चौपहिया वाहन पर तीन जने जा सकते है।
  • शराब व बीडी-सिगरेट की दुकाने खुलेगी।
  • स्टेशनरी, कपड़े, मोबाइल की दुकानें खुलेगी।
  • सभी दफ्तरों में थर्मल स्क्रिनिंग, सेनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था होगी।
  • सरकारी कार्यालयों में 33 फीसदी स्टॉफ आ सकेगा।
  • विवाह समारोह में केवल 50 लोग ही मौजूद रहेंगे। अनुमति लेनी होगी।
  • अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग रहेंगे।

जयपुर में इन पर रहेगा प्रतिबंध:   

-नाई की दुकानें, स्पा और सैलून आदि।

– टैक्सी व कैब एग्रीगेटर्स और रिक्शा चलाला।

– बसों का जिलों के भीतर व अंतरजिला परिचालन।

-हवाई व रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क से अंतराज्यीय परिवहन

– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट आदि।

-भीड़ जमा करने वाली गतिविधियां जैसे सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगी।

-सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोटर्स कॉम्पलेक्स सहित अन्य भी बंद रहेंगे।

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