
एजुकेशन डेस्क।
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने सीकर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के एक थर्ड ग्रेड शिक्षक को परेशान करने के लिए दूसरे ब्लॉक में बनाने को गलत बताते हुए पहले शिक्षक की सुनवाई करने का आदेश दिया है। रेट ने डीईओ को 15 दिन में शिक्षक की सुनवाई कर मामले का निस्तारण करने के लिए कहा है।
एड़वोकेट संदीप कलवानिया ने अपील में बताया कि प्रार्थी नीमकाथाना निवासी राजेंद्र प्रसाद सामोता तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल द्विय संस्कृत विषय के पद पर कार्यरत है। डीईओ ने पिछले साल अधिशेष बताकर उसे दूसरे ब्लॉक की स्कूल में पद विरुद्ध लगा दिया। जबकि उसके आसपास के ब्लॉक में ही कई स्कूलों में पद रिक्त है। इसके बावजूद विभाग ने प्रार्थी का दूर स्थित स्कूल में पदस्थापित कर दिया है। पद विरुद्ध एवं दूसरे ब्लॉक में लगाए जाने पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अधिकरण के चेयरमैन रविशंकर श्रीवास्तव एवं सदस्य जस्सा राम चौधरी बैंच अपील का निस्तारण कर विभाग के सबंधित अधिकारियों को प्रार्थी शिक्षक की परिवेदना को स्वीकार कर विभागीय दिशा निर्देशों के आधार पर 15 दिवस में तय कर आदेश पारित करने के लिए कहा है।
