
सिटी डेस्क।
जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा की टीम ने जोन 13 के सेवापुरा व जोन 2 के सिस्यावास में कृषि भूमि पर बसाई जा रही तीन कॉलोनियों पर बूलडोजर चलाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की। हालांकि प्रवर्तन अधिकारियों ने कॉलोनियों के नाम, गृह निर्माण सोसायटियों व कृषि भूमि के खसरा नंबर सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में इन अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के दावों पर सवाल उठ रहे है। लोगों का आरोप है कि भूमाफियाओं को बचाने के लिए यह नाम व खसरा नंबर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि बीते दो साल में सिस्यावास, सेवापुरा, आकेड़ा, लक्ष्मीनारायणपुरा, बढ़ारणा, कालिया का बास, अखैपुरा की करीब 1000 बीघा जमीन पर 50 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां व इण्डस्ट्रियल एरिया बसाया जा चुका है। जेडीए कार्रवाई करता है और भूल जाता है। कई अवैध कॉलोनियों व इण्डस्ट्रियल एरिया में सरकारी जमीन, वन भूमि व नदी-नालों, आकेड़ा बांध की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। सरकारी जमीनों पर कब्जा होने के बावजूद जेडीए की ओर से एक भी भूमाफिया के खिलाफ एफआईआर व मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। जोन 13 के प्रवर्तन निरीक्षक गणेश सैनी व उपायुक्त निशा है और जोन 2 के उपायुक्त बनवारी लाल सिनसिनवार और प्रवर्तन निरीक्षक किशन सिंह भंडारी है।
यह है जेडीए अफसरों के दावें व हकीकत :
जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-13 के ग्राम-सेवापुरा में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अज्ञात के नाम से बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, व अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन व मजदूरों से पूर्णतः ध्वस्त किया है।
जोन-02 के क्षेत्राधिकार दिल्ली रोड, सफेदा फार्म के पास, ग्राम-सिसियावास में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अज्ञात के नाम से बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, व अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। जोन-02 के क्षेत्राधिकार दिल्ली रोड, सफेदा फार्म के पीछे, ग्राम-सिसियावास में ही दूसरी करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अज्ञात के नाम से बसाई जा रही कॉलोनी को भी तोड़ दिया है।
अब होगी खातेदारी निरस्त :
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-13, 02 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके।
दावा है कि जविप्रा क्षेत्राधिकार में नवीन कॉलोनी काटने के प्रकरणों में ”Zero Tolerance’’ की नीति अपनाकर अविलंब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही एवं पूर्ण ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किये जा रहे हैं। फलतः वर्तमान में नवीन अवैध कॉलोनी काटने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ हैं।