
सिटी डेस्क।
जयपुर शहर में आसपास की गांव में कृषि भूमि पर बिना नियमन करवाये ही अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन विंग लगातार कार्रवाई कर रही है। जीडीके जॉन 14 में वाटिका इलाके में खेतों में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियों की सड़कों को जेसीबी से उखाड़ दिया और वहां बन रही बाउंड्रीवॉल और पीलरो को भी तोड़ दिया।
मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-14 के वाटिका में भाटेड रोड पर दो अलग-अलग स्थानों पर 4-4 बीघा कुल 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर सर्वेश्वर नगर एवं महावीर वाटिका के नाम से बिना जेडीए अनुमति एवं स्वीकृति के अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही थी। यहां ग्रेवल सड़कें, बाउंड्रीवाल, पिल्लर व अन्य अवैध निर्माणों हो रहे थे। प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन व मजदूरों से ध्वस्त कर दिया।
जेडीए कार्रवाई के बावजूद दोबारा शुरू अवैध:
मुख्य टोंक रोड के पास ग्राम वाटिका के खसरा नंबर 395 से 410 तक, 415 व 416 की करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़कें, बाउंड्रीवाल, पिल्लर एवं अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यहां पहले भी दिनांक 08.10.2020 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी।
किसानों की निरस्त होगी खातेदारी :
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसमें जमीन की किसान के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त कर सरकार के नाम की जाएगी। इसके लिए प्रवर्तन अधिकारी संबंधित जोन के डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे है। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने में जेसीबी व मजदूरों का हुआ खर्चा भी सोसाइटी या प्रोपर्टी डीलरों से वसूला जाएगा। जेडीए सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार को भी सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिख रहा है।
आम जनता से जेडीसी की अपील:
जेडीसी गौरव गौयल ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी भूखण्ड खरीदते समय योजना की भूमि के स्वामित्व, जेडीए अप्रूव्ड, रेरा रजिस्ट्रेशन सहित अन्य पूरी जानकारी ले। कॉलोनी जेडीए द्वारा अनुमोदित होने पर ही भूखण्ड खरीदे। ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधडी से बच सकें। आमजन को अवैध कॉलोनी बसाकर भूखण्ड विक्रय करने की जानकारी प्राप्त होती है तो वें जेडीए के प्रवर्तन शाखा के कंट्रोल रूम नं. 0141-2565800 पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं।
