
सिटी डेस्क. जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को निजी खातेदारी की करीब आठ बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। साथ ही कुकरखेडा में अवैध व्यावसायिक गोदाम व हनुमान वाटिका द्वितीय टैगोर नगर में निर्माणाधीन आठ दुकानों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जय जवान कॉलोनी में जेडीए स्वाम्तिव की करीब दो बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-12 के क्षेत्राधिकार कालवाड रोड पर रामकुटिया के पास करीब 02 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर कल्याण वाटिका के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही सड़क बाउण्ड्रीवाल अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया ।
जोन-12 के क्षेत्राधिकार कालवाड रोड पर स्थिति खंड़ाका हास्पिटल के सामने करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को जोन-12 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 06, 13 व स्थानिय पुलिस थाना कालवाड व करधनी का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त 12 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि प्राभावी विधिसम्मत कार्यवाहियों से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास की प्रवृति पर प्रभावी अकुंश स्थापित हो।
जेडीए द्वारा जोन-06 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कुकर खेडा अनाज मंडी के पीछे, नीलगिरी आवासीय कॉलोनी, सी ब्लाक में भूखण्ड संख्या 75. में करीब 40Û80 वर्गफीट में व्यावसायिक गोदाम हेतु सीमेंन्ट के पिल्लर खड़े कर दीवारों का नव निर्माण किया जा रहा था जिसे जोन-06 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-06 12. 13 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-07 के क्षेत्राधिकार में गैर अनुमोदित योजना हनुमान वाटिका द्वितीय टैगोर नगर में आवासीय भूखण्ड संख्या 36, 37, 38 में करीब 100Û20 वर्गफीट में निर्माणाधीन 08 व्यावसायिक अवैध दुकानों के लिए अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसे जोन-07 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही उप-नियंत्रक प्रवर्तन तृतीय प्रवर्तन अधिकारी जोन-07 12 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।