सिटी डेस्क।
प्रदेश में सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में अलग अलग 3 तरह के जोनों में कुछ आवश्यक गतिविधियों के लिये छूट दी गई है। इस दौरान लॉकडाउन या कर्फ्यू के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत अध्यादेश जारी कर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, सोशल डिस्टनसिंग की पालना करने , सर्वाधिक स्थानों पर थूकने से बचने, 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठे नही होने, शादी समारोह या इस प्रकार की गतिविधि बिना अनुमति नही करने आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये है। इन निर्देशो की अवहेलना करने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के योद्धाओं डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टॉफ, आशा सहयोगिनी , पुलिस एवं अन्य कोरोना वारियर्स पर कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमले के मामलों में पुलिस अत्यंत गंभीर है।
एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया कि भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर कोरोना वॉरियर्स पर हमला करना एक गम्भीर प्रकृति का अपराध बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 12 हजार व्यक्तियो को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है । लॉक डाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 2100 मुकदमे दर्ज कर 4 हजार 572 व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है।
सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राज्य स्तर एव पुलिस विभाग अत्यंत गंभीर है। एडीजी क्राइम ने आमजन से अपील की है कि वे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें । साथ ही लॉक डाउन के नियमो की पालना कर घर पर रहे। बहुत जरूरी हो तो परमिशन लेकर, मास्क लगाकर बाहर निकले ओर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें।