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Morgan Howen

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लॉकडाउन 2.0: किराना व कृषि को छूट, लेकिन मॉल, सिनेमा, बस-ट्रेन पर 3 मई तक पाबंदी

बिजनेस डेस्क।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बुधवार से देश में लॉकडाउन 2.0 यानि दूसरा फेज शुरु हो गया है। यह 3 मई तक लागू रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सोशल डिस्टेंस रखने को कहा है। आमजनता की जरूरत को देखते हुए किराना, खाने पीने, मेडिकल व कृषि के जुड़े काम धंधों को छूट दी जा रही है। वहीं भीड़भाड़ की आशंका को देखते हुए ट्रेन, बस, मॉल व सिनेमा, जिम पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। स्कूल व कॉलेज भी 3 मई के बाद ही खोलने पर विचार होगा। देश में धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी। लॉकडाउन 2.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कुछ मसलों पर 20 अप्रैल तक रिव्यू कया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

पहले के समान यह सुविधाएं मिलती रहेगी :

– हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी
– खेती से जुड़ा कामकाज जारी रहेगा। किसानों और मजदूरों को छूट
– कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
– खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
– कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट हो सकेगा
– मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
– दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
– मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी
-स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट

– दवा, फार्मा
– सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
– बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
– ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा
– मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो

– इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा

– कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई

– तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा

-गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट

-जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी

-सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत

-रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार

– सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत

– किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार

– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट

– इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस।

 

20 अप्रैल से इन्हे मिल सकती है अनुमति

-आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत

– ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी

– सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत

-प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत

– इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो

– ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट

ये सुविधाएं पहले से बंद हैं, 3 मई तक भी बंद ही रहेंगी

-सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।

-यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।

-पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।

-मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।

-सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।

-जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।

-जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।

-ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।

-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।

-सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।

-आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

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