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Morgan Howen

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लॉकडाउन 3.0: देश में 17 मई तक बढ़ा ‘लॉक’, रेड जोन में सख्ती और ग्रीन जोन में रहेगी ढील

मेडिकल डेस्क।

देश में लॉकडाउन की अवधि दो हफ्ते यानि 17 मई तक बढ़ा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश को रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन में बांटा जा रहा है। रेड जोन में सख्ती रहेगी, वहीं ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों की छूट होगी। ग्रीन जोन में बसें चल सकेगी, लेकिन मंजूर क्षमता से केवल आधी सवारियां ही बैठा सकेंगे। सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में भी 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं कर सकेंगे। राज्यों से चर्चा के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में ढाई घंटे तक चर्चा के बाद यह फैसला लिया। बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस बिपिन रावत, रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य मंत्री मौजूद थे।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश  में 25 मार्च को रात से लॉकडाउन है। पहले यह 21 दिन यानि 14 अप्रैल तक था। फिर दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक किया था। अब इसे तीसरी बार लागू किया है।

यह है संक्रमण के जोन:

देश में कुल 739 जिले हैं, जिसमें से 307 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलें नहीं आए है। यानि ये ग्रीन जोन में है। यहां पर फैक्ट्रियां, दुकानों व कामधंधा के साथ ही ट्रांसपोर्ट व अन्य सेवाओं को सशर्त छूट की अनुमति होगी। देश में रेड जोन में 130 जिले और ऑरेज जोन में 284 जिलें रखे है।

जनता के हाथ रेड जोन से ग्रीन जोन में आना:

जिन जिलों में पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हे ग्रीन जोन घोषित करते है। पहले यह मियाद 28 दिन थी, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी।

राजस्थान: ये जिले है रेड जोन

जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़।

यह है ग्रीन जिले:

बारां, बूंदी, गंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़।

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:

हवाई व रेल यात्रा, मेट्रो, सड़क से अंतराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट आदि। भीड़ जमा करने वाली गतिविधियां जैसे सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि मंत्रालय ने चयनित कार्यों के लिए वायु, सड़क व रेल मार्ग से लोगों की यात्रा की अनुमति रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोटर्स कॉम्पलेक्स सहित अन्य भी बंद रहेंगे।

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