
सिटी डेस्क।
कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गृहसचिव राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन की जानकारी दी। गाइडलाइन केंद्र के निर्देशों के आधार पर ही है, लेकिन कई मामलों मे जनता की सुविधा के हिसाब से ढील दी है। वहीं भीड़भाड़ रोकने के लिए सख्ती भी की है। कन्टेनमेंट और कर्फ्यू वाले इलाके में पाबंदिया रहेगी। हेयर सैलून खुल सकेंगे, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बस,टैक्सी, ऑटो चल सकेंगे, रेड जोन को छोड़ बाकी इलाकों में ज्यादातर दुकानें खुल सकेंगी। केवल खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, खेल मैदान खुलेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले में बसें चलेंगी, यह सब शर्तों के अधीन रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी।
यह है हाईलाइट्स:
– जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा.
- पूरी सुरक्षा अपनाकर सैलून,ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे.
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे.
- राजनीतिक आयोजन बंद रहेंगे
- शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे.
- किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी, विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी.
- रेड जोन को छोडकर 50 फीसदी स्टाफ के साथ कार्यालय खुल सकेंगे.
- अंतिम संस्कार में तीस से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
- पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर अभी भी रोक रहेगी.
- सशर्त सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन दो से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे.