
मेडिकल डेस्क।
राजस्थान व जयपुर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमती दिख रही है। जयपुर में सोमवार को केवल 804 नए केस आए है और 17 मौत हुई है। जयपुर में डेढ़ महीने बाद नए मरीजों का आंकड़ा एक हजार से नीचे रहा है। यहां पर एक्टिव केस 21 हजार 961 रह गए है। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 50 प्रतिशत तक खाली रह गए है। केवल आईसीयू व वेंटिलेटर बेड पर पहले से गंभीर मरीज है।
राजस्थान में एक्टिव मरीज एक लाख से कम :
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सोमवार को कोरोना संक्रमण के केवल 4414 केस आए और 103 मौत हुई। वहीं 16 हजार 654 मरीज रिकवर होकर स्वस्थ हुए। राजस्थान में अब एक्टिव मरीज 99 हजार 875 रह गए है। करीब डेढ़ महीने बाद एक्टिव मरीज एक लाख से कम हुए है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, शादी विवाह व बाजारों में भीडभाड़ पर पाबंदी के बाद संक्रमण कम हुआ है।

डरिये मत, तीसरी लहर बच्चों पर घातक होने के कोई प्रमाण नहीं : एम्स
एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है। इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता है कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने कहा है कि यह फैक्ट पर आधारित नहीं है। इसका असर बच्चों पर न पड़े, इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए।
अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन :
अब कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इससे 18-44 एज ग्रुप के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। नए नियम के मुताबिक, ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दी जाएगी।
राजस्थान में त्रिस्तरीय लॉकडाउन में रहेगी सख्ती :
राजस्थान में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के एक्टिव केस एक लाख से ज्यादा रहने व संक्रमण दर 10 प्रतिशत से ज्यादा रहने के कारण सरकार ने लॉकडाउन 15 दिन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में 30 जून तक शादियों पर पाबंदी रहेगी। बाजार नहीं खुलेंगे। अब वीकेंड लॉकडाउन शनिवार से सोमवार तक रहेगा। प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, इन जिलों में एक जून से लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी।

त्रिस्तरीय लॉकडाउन की गाइडलाइन :
- सार्वजनिक स्थल व कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपए।
- किराना की दुकान, खाद-बीज, कृषि उपकरण, पशु चारा की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेगी।
- डेयरी, दूध की दुकान, मंडिया, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों व फल-सब्जी के ठेले को छोड़कर बाजार शुक्रवार 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे (28 मई से 1 जून व 4 जून से 8 जून) तक बंद रहेंगे।
- सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
- पूजा- अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रह ही करे। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद बंद रहेंगे।
- बस, जीप सहित निजी व सरकारी परिवहन साधन बंद रहेंगे।
- उद्योग व कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहेंगे।
- ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक खुली रहेगी।
- दुकानों पर गोले बना कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
प्राइवेट अस्पतालों में जांच रेट तय :
प्रदेश में कोरोना व ब्लैक फंगल के इलाज के लिए एमआरआई, सीटी स्केन, ब्लड शुगर, सीबीसी सहित अन्य 35 तरह की जरूरी जांच की दरे चिकित्सा विभाग ने तय की है। आदेश की पालना नहीं करने व जांच की ज्यादा रेट लेने वाले अस्पताल व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह है जांच की रेट :
सीटी स्केन ब्रेन : 1100
एमआरआई : 2000 से 41000
पीआरओ : 2100
आईएल – 6 : 1600
एंटी कोविड एंटी बॉडी टोटल : 900
एंटी कोविड एबी : 525
टीआरओपी- आई व टी : 650
सीबीसी : 175