
प्रदेश में कोरोना के 476 नए मरीज, दो मौत
मेडिकल डेस्क।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण सभी शहर व कस्बों में सोमवार 22 मार्च से रात 10 बजे बाद सभी बाजार व दुकानें बंद हो जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा व कुशलगढ़ में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया है। सभी संस्थानों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजिंग की सख्ती से पालना होगी। लापरवाही बरतने पर सीज किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 476 नए केस आए है और दो मौत हुए है। जयपुर में सबसे ज्यादा 86 मरीज है।
यहां लागू नहीं होगा नाइट कर्फ्यू :
नाइट कर्फ्यू फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगा। वहीं आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, विवाह समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, अनिवार्य व आपातकालीन सेवाएं, लोडिंग वाहन।
यह है आदेश :
दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। जिन के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हे 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था दुबारा शुरु होगी।
प्राइमरी स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। ऊपरी कक्षाओं व कॉलेज को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। इसमें स्क्रीनिंग व रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य है। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे स्कूल व कॉलेज आएंगे। कक्षा में 50 फीसदी से ज्यादा छात्र-छात्राएं नहीं हो सकेंगे।
विवाह समारोह में 200 व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही भाग ले सकेंगे। विवाह की सूचना ई-मेल से एसडीएम को देनी होगी।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 लोगों की सीलिंग रहेगी।
