
पावर डेस्क।
प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई व सिस्टम सुविधाएं देने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने शुक्रवार को दक्षता के मापदंड विनियम (एसओपी) जारी की है। इस एसओपी में आयोग ने उपभोक्ताओं से जुड़े हर काम के लिए समय सीमा तय की है। इससे ज्यादा समय लगने पर बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा बिल में क्रेडिट करना होगा।
अब बड़े शहरों में 2 घंटे, छोटे शहरों में 4 घंटे व गांवों में 8 घंटे से ज्यादा बिजली गुल होने पर जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम सहित प्राइवेट बिजली कंपनियों को उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति यानि मुआवजा देना होगा। अब मुआवजा के लिए उपभोक्ता को अपील या शिकायत करने की जरूरत नहीं है। यानि अगले बिल में मुआवजा देना ही होगा अब बिजली सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 7 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती नहीं की जा सकती है तथा शाम 6 बजे तक बिजली सप्लाई बहाल करनी होगी।
