
स्टेट डेस्क।
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुरूवार को सीकर रोड पर स्थित वी.के.आई. क्षेत्र से लगती हुए ग्राम अखेपुरा व आकेड़ा क्षेत्र में निजी खातेदारी पर करीब 13 बीघा भूमि पर व्यावसायिक फैक्ट्रीयों के प्रयोजनार्थ 03 अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-02 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड़ पर स्थित वी.के.आई क्षेत्र से लगती हुई ग्राम-अखेपुरा रोड़ नं. 19 के पास करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने हेतु फेक्ट्रीयों के लिए बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल, ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माणों को दिनांक 07.07.2021 को ध्वस्त किया गया था। उक्त भूमि पर पुनः व्यावसायिक कॉलोनी बसाने की आसूचना प्राप्त होते ही आज ही बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के फैक्ट्रीयो के लिए बनाये जा रहे गोदाम, बाउण्ड्रीवाल, ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जेडीए द्वारा सीकर रोड़ पर स्थित वी.के.आई क्षेत्र से लगती हुई ग्राम-अखेपुरा में दुसरी करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के बनायी जा रही निर्माणाधीन 04 फैक्ट्रीयो की दीवारे, लोहे के स्टेक्चर, व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-02 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जेडीए द्वारा जोन-02 के क्षेत्राधिकार सीकर रोड़ वी.के.आई क्षेत्र में अवस्थित ग्राम-आकेडा डूगर में करीब 06 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति फैक्ट्रीयो के लिये बनायी जा रही बाउण्ड्रीवाल, ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-02 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के प्रयासो को विफल किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-02, 12, 13 स्थानीय पुलिस थाना विश्वकर्मा का जाप्ता व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-02 को पत्र लिखा गया है। साथ ही संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो।