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Morgan Howen

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राजस्थान में 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन, 30 जून तक शादी पर पाबंदी

स्टेट डेस्क :
राजस्थान में 24 मई से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के एक्टिव केस एक लाख से ज्यादा रहने व संक्रमण दर 10 प्रतिशत से ज्यादा रहने के कारण सरकार ने लॉकडाउन 15 दिन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में 30 जून तक शादियों पर पाबंदी रहेगी। बाजार नहीं खुलेंगे। अब वीकेंड लॉकडाउन शनिवार से सोमवार तक रहेगा। प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, इन जिलों में एक जून से लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी।
यह लॉकडाउन के तीन स्तर :
पहला स्तर : पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए घर में बाहरी लोगों का प्रवेश रोकना होगा। जरूरी हो तो घर से बाहर खुले में सोशल डिस्टेंसिंग से मिलो। ताकि बुजुर्ग व बच्चे सुरक्षित रहे।
दूसरा स्तर : गांव व मौहल्ले में 5 से ज्यादा लोग एकत्र ना हो।
तीसरा स्तर : शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर व एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन प्रतिबंधित रखना होगा। ग्राम स्तरीय निगरानी समितियों की जिम्मेदारी हो।

30 जून तक घर पर हो सकेंगी शादियां :
सरकार ने 30 जून तक विवाह समारोह पर रोक लगा दी है। हालांकि घर पर या कोर्ट मैरिज की जा सकेगी। जिसमें केवल 11 लोग शामिल हो सकेंगे। जिसकी सूचना कोविड के वेब पोर्टल पर देनी होगी। शादी में समारोह, डीजे, बारात, निकासी व प्रतिभोज की अनुमति नहीं रहेगी। विवाह में बैंडबाजा, हलवाई, टैंट व परिवार के अलावा अन्य व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। टैंट व हलवाई की सामान भी नहीं मंगवाया जा सकेग।

प्रदेश में 24 घंटे में 6521 नए केस:
राज्य में रविवार को कोरोना संक्रमण के 6521 नए केस आए है तथा 113 मौत हुई है। लेकिन 16 हजार 520 मरीज स्वस्थ हुए है। अबएक्टिव मरीज एक लाख 12 हजार 218 रह गए है। जयपुर में रविवार को 1483 और जोधपुर में 501 केस आए है।

त्रिस्तरीय लॉकडाउन की गाइडलाइन :

  • सार्वजनिक स्थल व कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर एक हजार रुपए।
  • किराना की दुकान, खाद-बीज, कृषि उपकरण, पशु चारा की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेगी।
  • डेयरी, दूध की दुकान, मंडिया, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों व फल-सब्जी के ठेले को छोड़कर बाजार शुक्रवार 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे (28 मई से 1 जून व 4 जून से 8 जून) तक बंद रहेंगे।
  • सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
  • पूजा- अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रह ही करे। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद बंद रहेंगे।
  • बस, जीप सहित निजी व सरकारी परिवहन साधन बंद रहेंगे।
  • उद्योग व कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहेंगे।
  • ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक खुली रहेगी।
  • दुकानों पर गोले बना कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
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