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Morgan Howen

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राजस्थान अनलॉक-2 नई गाइडलाइन: दुकाने सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेगी

स्टेट डेस्क।
राजस्थान में अब सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेगी। सरकारी कार्यालय व प्राइवेट ऑफिस भी सुबह 9.30 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वहीं बैंक अब शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। मंडियां, किराना की दुकान, हार्डवेयर की दुकान सहित अन्य दुकान व बाजार अब सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे।
अब केवल शनिवार व रविवार का ही वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अब शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमावर सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा रोजाना शाम 5 बजे तक अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही सरकार ने अनलॉक-2 में जनजीवन को सामान्य रखने के लिए छूट दी है।

राज्य में कोरोना के 629 केस :
राजस्थान में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 629 केस आए है तथा 31 मौतें हुई है। राज्य में अब 15 हजार 744 एक्टिव केस है। जयपुर में 75 नए केस व 10 मौत हुई है। यहां सबसे ज्यादा 3144 एक्टिव केस है। राज्य के ज्यादातर जिलों में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात सामान्य हो रहे है।

फिलहाल यह रहेगा बंद:
राज्य में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, मंदिर, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सिनेमा, थियेटर, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, खेल मैदान भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल व कॉम्पलेक्स को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी।

यह है गाइडलाइन के मुख्य बिंदु :

  • शादी – समारोह को 30 जून के बाद करने की सलाह। इससे पहले कोई विवाह करता है तो घर पर या कोर्ट मैरिज करे। शादी के समारोह, डीजे, बारात, निकाली, प्रतिभोज की अनुमति 30 जून तक नहीं रहेगी। शादी में बैंड-बाजा, हलवाई, टैंट की भी परमिशन नहीं है।
  • प्रदेश में रोडवेज व प्राइवेट बसें 10 जून से चल सकेगी, लेकिन शहर के अंदर सिटी बस व मिनी बस चलने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहन को सेनेटाइज किया जाएगा।
  • निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 5 से शाम 5 बजे तक ही अनुमत होगा।
  • अत्येष्टि या अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग अनुमत होंगे।
  • बैंक, बैंकिंग सेवा, माइक्रो फाइनेंस सेवाएं आम जन के लए शाम 4 बजे तक अनुमत होगी। एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे।
  • ई-मित्र व आधार केंद्र् शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे।
  • सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुले रहेंगे।
  • मंडियां सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेगी।
  • पेट्रोल पंप व सीएनजी पंप सुबह 5 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे।
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी।
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट पर टेक अवे सुविधा सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अनुमत रहेगी। दुकान पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश की अवहेलना पर दुकान सीज कर दी जाएगी।
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