
स्टेट डेस्क।
राजस्थान में बुधवार (16जून) से मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। शहर में मिनी बसें भी चल सकेगी। अब केवल रविवार का वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। यानि शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अब सोमवार से शनिवार शाम तक बाजार खुले रहेंगे। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सरकार ने राजस्थान अनलॉक-2.0 की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट दी है।
यह है नई गाइडलाइन :
- जिन सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में 10 से कम कर्मचारी है, वहां सभी आएंगे। जहां 10 से ज्यादा है, वहां पर 50 प्रतिशत।
- खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगा।
- एयर कंडिशनर शॉपिंग कॉम्पलेक्स व मॉल सोमवार से शनिवाार सुबह 6 से 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। जिनमें स्थित दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक छोडकर एक भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें एक छोडकर एक खोली जा सकेगी।
- रेस्टोरेन्ट्स, कैफे में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबर 9 बजे से सायं 4 बजे तक रहेंगे। लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ। एक सीट छोड़कर एक पर बैठाना होगा। रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का प्लान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना होगा। एयर वेंटीलेशन होना चाहिए। उल्लंघन पर रेस्टोरेंट सील की जा सकती है।
- रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी। टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी।
- होटल संचालक अपने इन-हाऊस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे।
- शहर में सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- मेट्रो रेल का संचालन होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इन प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान की बैठक व्यवस्था की प्लान को वेब पोर्टल पर 21 जून तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- जिम एवं योगा सेन्टर सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार हो। संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना वेब पोर्टल पर 21 जून, 2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।
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