
मेडिकल डेस्क।
कोरोना संक्रमण की वजह से देश में लॉकडाउन 6.0 को 31 जुलाई तक रखा गया है। हालांकि लॉकडाउन 6.0 को अब अनलॉक 2.0 कहते हुए रियायते दी है। अब मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, मंदिर, स्विमिंग पूल व सिनेमा हॉल सहित अन्य भीड़भाड़ वाली जगह को बंद ही रखने का फैसला लिया है।
हालांकि रोजाना 50 से कम भक्त आने वाले गांवो के मंदिर खोले जा सकेंगे।
वहीं देशभर में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानि पूरे देश में अब रात 10 से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने -फिरने पर प्रतिबंध होगा। बाजार व दुकानें बंद हो जाएगी। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक स्थान, ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान भी 31जुलाई तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम आदि पर भी पाबंदी रहेगी। सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां भी फिलहाल नहीं होगी।
शादी में केवल 50 मेहमान का नियम रहेगा लागू :
सरकार ने ज्यादा लोगों के जमावड़ा पर प्रतिबंध जारी रखा है। पहले के समान शादी में केवल 50 मेहमान ही आ सकेंगे। वहीं शवयात्रा में केवल 20 लोग तक शामिल हो सकेंगे। वहीं सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। सार्वजनिक जगह पर दो गज यानि 6 फीट की दूरी जरूरी है। सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में थर्मल स्क्रिनिंग जरूरी है। इसके साथ ही हाथ धोने व सेनेटाइजर होना चाहिए। वर्कटू होम के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
